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Shubhshakti Yojana (Rajasthan)

शुभशक्ति योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹55,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन/सहायता राशि (बैंक खाते में सीधे DBT द्वारा)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2016

Overview

शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के माध्यम से संचालित योजना है, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों तथा अविवाहित महिला श्रमिकों को ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (RTGS/NEFT के माध्यम से) जमा की जाती है तथा इसका उपयोग उच्च शिक्षा, व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने अथवा स्वयं के विवाह हेतु किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना है।

Who it's for

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियाँमण्डल में पंजीकृत अविवाहित महिला निर्माण श्रमिक

Eligibility

  • लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों।
  • एक हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों को, अथवा महिला हिताधिकारी और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
  • महिला हिताधिकारी अविवाहित हो, अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा वह अविवाहित हो।
  • हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
  • लाभार्थी पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो।
  • हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।
  • आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो।
  • प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन (तहसीलदार/विकास अधिकारी/अभियन्ता/प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा) के पश्चात् ही देय होगी।
  • आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाए तथा आवेदन के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/सक्रिय हो।
  • लाभार्थी राजस्थान के श्रमिक परिवार से होनी चाहिए।

Who is not eligible

  • जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता देय नहीं होगी।
  • विवाहित पुत्रियाँ/महिलाएँ तथा 18 वर्ष से कम आयु की पुत्रियाँ पात्र नहीं हैं।
  • अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Documents required

हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र (श्रमिक कार्ड) की प्रति
बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (खाताधारक का नाम, खाता संख्या व IFSC कोड सहित)
हिताधिकारी का आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक)
पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने का जन्म प्रमाण-पत्र
कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंकतालिका (राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी)
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार अथवा गूगल के माध्यम से पंजीकरण कर SSO ID बनाएं।
  2. 2SSO ID व पासवर्ड से लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर 'LDMS' विकल्प चुनें।
  3. 3LDMS में साइड मेन्यू से 'Welfare Schemes' तथा फिर 'BOCW Welfare Board' का चयन करें।
  4. 4'Apply for Scheme' पर क्लिक करें और योजनाओं की सूची में से 'शुभशक्ति योजना' चुनें।
  5. 5निर्धारित प्रपत्र में सभी विवरण भरें तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा करें।
  6. 6वैकल्पिक रूप से, निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-1) भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

Frequently asked questions

शुभशक्ति योजना में कितनी राशि मिलती है?

योजना के अंतर्गत पात्र महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की वयस्क अविवाहित पुत्री को ₹55,000 की प्रोत्साहन/सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

एक परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?

एक हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों को, अथवा महिला हिताधिकारी और उसकी एक पुत्री को इस योजना का लाभ देय होता है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

मण्डल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक की 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी अविवाहित पुत्री अथवा अविवाहित महिला श्रमिक, जो कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और जिसके नाम बचत बैंक खाता हो, पात्र है।

आवेदन कब तक प्रस्तुत किया जा सकता है?

आवेदन पंजीयन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें?

राजस्थान SSO पोर्टल पर लॉगिन कर LDMS → Welfare Schemes → BOCW Welfare Board के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, अथवा निर्धारित प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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