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Financial Assistance for Mini Tractor & Accessories to SC / Neo-Buddhist Self Help Groups (Maharashtra)

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने अनुदान योजना

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
कुल इकाई लागत ₹3.50 लाख; उस पर 90% सरकारी अनुदान (अधिकतम ₹3.15 लाख)। समूह का अंशदान केवल 10% (₹35,000)। इकाई में 9 से 18 HP का मिनी ट्रैक्टर तथा कल्टीवेटर/रोटावेटर व ट्रॉली शामिल।
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Level
State

Overview

यह महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारा संचालित राज्य योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व नवबौद्ध समुदाय के पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (बचत गट) को मिनी ट्रैक्टर तथा उसके उपसाधन (कल्टीवेटर/रोटावेटर व ट्रॉली) खरीदने हेतु अनुदान दिया जाता है। कुल इकाई लागत ₹3.50 लाख में से 90% (अधिकतम ₹3.15 लाख) सरकार वहन करती है और समूह को केवल 10% (₹35,000) देना होता है।

Who it's for

अनुसूचित जाति व नवबौद्ध सदस्यों के पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (बचत गट)महाराष्ट्र के निवासी समूह सदस्य

Eligibility

  • समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के हों।
  • समूह के अध्यक्ष व सचिव दोनों अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के हों।
  • समूह विधिवत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह हो।
  • सभी सदस्य महाराष्ट्र के निवासी हों।

Documents required

समूह सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र
स्वयं सहायता समूह/समूह सदस्यता प्रमाण
बैंक पासबुक की प्रति
पता प्रमाण व मोबाइल नंबर
पासपोर्ट आकार के फोटो

How to apply

  1. 1आधिकारिक पोर्टल mini.mahasamajkalyan.in (sjsa.maharashtra.gov.in से लिंक) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. 2समूह के सभी सदस्य आवेदन प्रमाणित करें व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3आवेदन जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत होता है।
  4. 4लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लाभार्थी समूहों का चयन लॉटरी (सोडत) द्वारा होता है।

Frequently asked questions

मिनी ट्रैक्टर योजना में समूह को कितनी राशि देनी होती है?

कुल ₹3.50 लाख की इकाई लागत में से सरकार 90% (₹3.15 लाख तक) अनुदान देती है; स्वयं सहायता समूह को केवल 10% यानी ₹35,000 देना होता है।

इस योजना के लिए समूह की पात्रता क्या है?

समूह के कम से कम 80% सदस्य तथा अध्यक्ष व सचिव दोनों अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के होने चाहिए, और समूह विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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