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Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0)

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0

Verified · Updated 3 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
मकान निर्माण/खरीद पर ₹2.50 लाख तक केंद्रीय सहायता; होम लोन पर ₹1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी
Applies to
All India
Application
Always open
Launched
2024

Overview

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 ('सभी के लिए आवास' मिशन) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है, जो 1 सितंबर 2024 से 5 वर्षों के लिए लागू है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दर पर मकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता देना है। योजना चार घटकों से लागू होती है — लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराया आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। BLC/AHP में क्षेत्र के अनुसार प्रति यूनिट ₹1.50 लाख से ₹2.50 लाख तक केंद्रीय सहायता (राज्य का अंश अतिरिक्त) मिलती है, जबकि ISS में ₹35 लाख तक के मकान हेतु ₹25 लाख तक के होम लोन पर पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी — अधिकतम ₹1.80 लाख — 5 वार्षिक किस्तों में दी जाती है। विधवाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों जैसे समूहों को प्राथमिकता दी जाती है।

Who it's for

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के शहरी परिवार — वार्षिक आय ₹3 लाख तकनिम्न आय वर्ग (LIG) के परिवार — वार्षिक आय ₹3 से ₹6 लाखमध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार — वार्षिक आय ₹6 से ₹9 लाखकिराया आवास (ARH) के लिए कामकाजी महिलाएं, औद्योगिक श्रमिक, शहरी प्रवासी, बेघर और निर्माण श्रमिक

Eligibility

  • परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के पास भारत में कहीं भी किसी सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए
  • परिवार EWS (वार्षिक आय ₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख) या MIG (₹6–9 लाख) श्रेणी का शहरी निवासी हो
  • BLC घटक के लिए लाभार्थी के पास अपनी खाली भूमि होनी चाहिए (भूमिहीनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पट्टा दिया जा सकता है)
  • ISS घटक में 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत होम लोन पर — मकान का मूल्य ₹35 लाख तक, लोन ₹25 लाख तक और कारपेट एरिया 120 वर्गमीटर तक होने पर — सब्सिडी मिलती है
  • सभी पात्र लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों के पास आधार होना आवश्यक है

Who is not eligible

  • जिस परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पहले से पक्का मकान है
  • जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में PMAY या केंद्र/राज्य की किसी अन्य आवास योजना का लाभ लिया है
  • ISS में एक संपत्ति पर सब्सिडी केवल एक बार मिलती है — पुनर्विक्रय पर खरीदार को उसी संपत्ति पर लाभ नहीं मिलेगा
  • बैलेंस ट्रांसफर पर दोबारा ब्याज सब्सिडी का दावा मान्य नहीं है

Documents required

आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
आय का स्व-प्रमाणपत्र/शपथपत्र (EWS/LIG/MIG पहचान हेतु)
बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा)
BLC के लिए भूमि/भूखंड के स्वामित्व के दस्तावेज (या पट्टा)
ISS के लिए बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से स्वीकृत होम लोन के दस्तावेज
'पक्का मकान न होने' संबंधी स्व-घोषणा

How to apply

  1. 1एकीकृत वेब पोर्टल pmaymis.gov.in पर 'Apply for PMAY-U 2.0' खोलें (या PMAY-U 2.0 मोबाइल ऐप/नजदीकी CSC केंद्र से आवेदन करें)
  2. 2आधार सत्यापन के बाद परिवार, आय, वर्तमान निवास और वांछित घटक (BLC/AHP/ARH/ISS) का विवरण भरें
  3. 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें — पात्रता की जांच संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (ULB) करता है
  4. 4ISS के लिए बैंक/प्राथमिक ऋण संस्था से होम लोन लेते समय PMAY-U 2.0 सब्सिडी का अनुरोध करें; सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में लोन खाते में आती है
  5. 5आवेदन की स्थिति पोर्टल पर आवेदन संख्या से ट्रैक करें

Frequently asked questions

PMAY-U 2.0 में कितनी सहायता मिलती है?

BLC/AHP घटकों में क्षेत्र के अनुसार प्रति मकान ₹1.50 लाख से ₹2.50 लाख तक केंद्रीय सहायता मिलती है (राज्य सरकार का अंश अतिरिक्त)। ISS घटक में होम लोन पर अधिकतम ₹1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में मिलती है।

ब्याज सब्सिडी (ISS) की शर्तें क्या हैं?

वार्षिक आय ₹9 लाख तक के परिवार, ₹35 लाख तक मूल्य के मकान के लिए ₹25 लाख तक के होम लोन पर, पहले ₹8 लाख की लोन राशि पर 4% ब्याज सब्सिडी पा सकते हैं। लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत होना चाहिए।

क्या किराए के लिए भी कोई सुविधा है?

हां, किफायती किराया आवास (ARH) घटक के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघरों और निर्माण श्रमिकों को किफायती किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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અનુસૂચિત જાતિના ગરીબી રેખા નીચે (BPL) જીવતા પરિવારોને પાકું ઘર બાંધવા ₹1,20,000ની સહાય.

ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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વિકસતી જાતિ (SEBC/EBC/NT-DNT)ના ઘરવિહોણા પરિવારોને પાકું ઘર બાંધવા ₹1,20,000ની સહાય.

ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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रमाई आवास योजना

अनुसूचित जाति व नवबौद्ध परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.32 लाख तक तथा शहरी क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक की अनुदान सहायता।

ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित ₹1.32 लाख, दुर्गम/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.42 लाख तथा नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक अनुदान; साथ ही मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी एवं शौचालय हेतु ₹12,000
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