Overview
रमाई आवास योजना महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारा संचालित आवास योजना है, जिसके अंतर्गत बेघर अथवा कच्चे मकान में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध परिवारों को स्वयं के भूखंड पर 269 वर्ग फुट का पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित ₹1.32 लाख, दुर्गम/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.42 लाख तथा नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 90-95 दिन की मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण सहायता भी मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का अनुसूचित जाति अथवा नवबौद्ध समुदाय का होना चाहिए
- लाभार्थी का महाराष्ट्र में कम से कम 15 वर्ष से निवास होना चाहिए
- लाभार्थी बेघर हो अथवा कच्चे/अपूर्ण मकान में रहता हो और उसके पास स्वयं का भूखंड हो
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.20 लाख तथा शहरी क्षेत्र में ₹3.00 लाख से अधिक न हो
- परिवार के किसी सदस्य ने पहले किसी शासकीय आवास योजना का लाभ न लिया हो
- एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा
Documents required
How to apply
- 1ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित नगरपालिका/महानगरपालिका कार्यालय से संपर्क करें
- 2निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में गृहनिर्माण समिति द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाता है
- 4चयन के बाद अनुदान राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
रमाई आवास योजना के अंतर्गत कितना अनुदान मिलता है?
ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित ₹1.32 लाख, दुर्गम/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.42 लाख तथा शहरी (नगरपालिका/महानगरपालिका) क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक अनुदान दिया जाता है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध समुदाय के ऐसे बेघर परिवार जो कम से कम 15 वर्ष से राज्य में निवास कर रहे हों और जिनके पास स्वयं का भूखंड हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.