Overview
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना मध्य प्रदेश में PM-KUSUM (घटक-B) के अंतर्गत चलाई जा रही योजना है, जिसमें अस्थायी (झलकी) कनेक्शन वाले या बिना बिजली कनेक्शन वाले किसानों को 1 HP से 7.5 HP तक के सोलर पंप पर लगभग 90% तक सब्सिडी दी जाती है। किसान को केवल लगभग 10% अंशदान देना होता है। योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम (ऊर्जा विभाग) द्वारा किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- किसान मध्य प्रदेश का निवासी हो।
- उस भूमि पर पहले से कोई विद्युत पंप स्थापित/कनेक्टेड न हो।
- किसान अस्थायी कनेक्शन धारक हो या भूमि अविद्युतीकृत हो।
- आधार-लिंक्ड भूमि अभिलेख (खसरा) में सिंचाई स्रोत दर्ज हो।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर ₹5,000 के डिमांड ड्राफ्ट सहित पंजीयन करें।
- 2भूमि/पहचान/स्थल विवरण भरकर आवेदन करें।
- 3विभागीय स्वीकृति के बाद किसान का अंशदान जमा करें।
- 4सूचीबद्ध वेंडर द्वारा सोलर पंप स्थापित किया जाता है।
Frequently asked questions
सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
पात्र किसानों को 1 से 7.5 HP तक के सोलर पंप पर लगभग 90% सब्सिडी मिलती है; किसान को लगभग 10% अंशदान देना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.