Overview
निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज पुनर्भरण योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के व्यवसाय (जैसे मशीन आदि क्रय करने) हेतु बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए अधिकतम ₹5,00,000 तक के ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाता है, जिससे श्रमिक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- हिताधिकारी द्वारा निरंतर अंशदान जमा कराया जा रहा हो।
- स्वयं के व्यावसायिक कार्य (जैसे मशीन आदि क्रय) अथवा आत्मनिर्भरता हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से अधिकतम ₹5,00,000 तक का ऋण स्वीकृत होना आवश्यक है।
- हिताधिकारी द्वारा वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष ब्याज चुकाये जाने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही ब्याज पुनर्भरण देय होगा।
Who is not eligible
- दुकान, भू-खण्ड, वाहन अथवा घरेलू सामान क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर योजना के अंतर्गत सहायता राशि देय नहीं है।
- पति-पत्नी में से एक समय में केवल एक को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मण्डल में अपंजीकृत अथवा अंशदान बकाया रखने वाले श्रमिक पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण/लॉगिन करें अथवा मण्डल के ऑनलाइन पोर्टल (ldms.rajasthan.gov.in) पर जाएँ।
- 2लॉगिन के बाद योजना का चयन कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन भरें।
- 3ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र, ब्याज भुगतान प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4ब्याज की किश्त चुकाने से 6 माह की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें।
- 5स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल सचिव द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
- 6अनुमोदन के उपरांत देय ब्याज पुनर्भरण राशि हिताधिकारी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि के ऋण पर ब्याज पुनर्भरण मिलता है?
व्यवसाय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से लिए गए अधिकतम ₹5,00,000 तक के ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाता है।
किन कार्यों के लिए लिए गए ऋण पर लाभ नहीं मिलता?
दुकान, भू-खण्ड, वाहन अथवा घरेलू सामान क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर योजना के अंतर्गत ब्याज पुनर्भरण देय नहीं है; यह केवल स्वयं के व्यवसाय/आत्मनिर्भरता संबंधी ऋण पर लागू है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत और निरंतर अंशदान जमा कराने वाले राजस्थान के निर्माण श्रमिक इस योजना के पात्र हैं।
आवेदन कैसे एवं कब तक करें?
एसएसओ/मण्डल के ऑनलाइन पोर्टल (ldms.rajasthan.gov.in) पर ब्याज की किश्त चुकाने से 6 माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.