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Construction Worker General or Accidental Death and Injury Assistance Scheme (Rajasthan)

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5,00,000; सामान्य मृत्यु पर ₹75,000; स्थायी पूर्ण अपंगता पर ₹3,00,000; स्थायी आंशिक अपंगता पर ₹1,00,000; गंभीर चोट (न्यूनतम 5 दिन अस्पताल) पर ₹20,000 तक; सामान्य चोट (5 दिन से कम अस्पताल) पर ₹5,000 तक
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक (हिताधिकारी) की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी पूर्ण या आंशिक अपंगता तथा गंभीर या सामान्य चोट की स्थिति में श्रमिक एवं उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कठिन परिस्थिति में परिवार को सम्बल मिल सके।

Who it's for

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक (हिताधिकारी)मृत्यु की दशा में हिताधिकारी के नामित/विधिक उत्तराधिकारी या आश्रित

Eligibility

  • आवेदक मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक (हिताधिकारी) हो
  • हिताधिकारी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो
  • पंजीयन सक्रिय हो तथा निर्धारित अंशदान नियमित रूप से जमा हो
  • मृत्यु/अपंगता/चोट की घटना पंजीयन की वैध अवधि के दौरान हुई हो

Who is not eligible

  • आत्महत्या अथवा नशीले/मादक पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु या चोट पर सहायता देय नहीं
  • आपराधिक कृत्य अथवा अवैध झगड़े/मारपीट के कारण हुई मृत्यु या चोट पर सहायता देय नहीं
  • अपंजीकृत श्रमिक अथवा निरस्त पंजीयन की दशा में लाभ देय नहीं

Documents required

श्रमिक पंजीयन कार्ड (हिताधिकारी पहचान पत्र)
मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र
दुर्घटना की दशा में एफआईआर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट
अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट/चिकित्सा प्रमाण पत्र (चोट या अपंगता की दशा में)
अपंगता की दशा में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र
नियोजक प्रमाण पत्र
आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति

How to apply

  1. 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर एसएसओ आईडी से लॉगिन करें
  2. 2श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (LDMS) खोलें
  3. 3'योजना हेतु आवेदन' में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संबंधित सहायता योजना चुनें
  4. 4मृत्यु/अपंगता/चोट संबंधी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. 5आवेदन जमा करें; सत्यापन उपरांत स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी/आश्रित के बैंक खाते में जमा की जाती है

Frequently asked questions

दुर्घटना में मृत्यु पर कितनी सहायता मिलती है?

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को ₹5,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य मृत्यु पर ₹75,000 देय है।

अपंगता एवं चोट की दशा में कितनी सहायता देय है?

स्थायी पूर्ण अपंगता पर ₹3,00,000, स्थायी आंशिक अपंगता पर ₹1,00,000, गंभीर चोट पर ₹20,000 तक तथा सामान्य चोट पर ₹5,000 तक की सहायता दी जाती है।

किन परिस्थितियों में सहायता देय नहीं है?

आत्महत्या, नशीले पदार्थों के सेवन, आपराधिक कृत्य अथवा अवैध मारपीट के कारण हुई मृत्यु या चोट पर सहायता देय नहीं है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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