Overview
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देती है। मेडिकल (MBBS/BDS), विधि (NLU/DU) तथा अन्य मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों की पूरी ट्यूशन एवं प्रवेश फीस तथा इंजीनियरिंग की पूरी फीस या अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष (जो कम हो) सरकार वहन करती है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
- 12वीं में MP बोर्ड से 70% या CBSE/ICSE से 85% अंक हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000 से अधिक न हो।
- इंजीनियरिंग हेतु JEE Main रैंक ≤ 1,50,000; मेडिकल हेतु NEET; विधि हेतु CLAT/मान्य प्रवेश परीक्षा।
Who is not eligible
- ₹6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार।
- अनुमोदित सूची में शामिल न होने वाले पाठ्यक्रम/संस्थान।
- मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल medhavikalyan.mp.gov.in पर जाएं।
- 2नया/नवीनीकरण आवेदक चुनें और समग्र आईडी से पात्रता सत्यापित करें।
- 3ऑनलाइन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
- 4संस्थान सत्यापन के बाद DBT से ई-भुगतान होता है।
Frequently asked questions
MMVY में क्या कवर होता है?
मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की पूरी ट्यूशन एवं प्रवेश फीस; इंजीनियरिंग में पूरी फीस या अधिकतम ₹1.5 लाख/वर्ष (जो कम हो)।
पात्रता हेतु 12वीं में कितने अंक चाहिए?
MP बोर्ड से 70% या CBSE/ICSE से 85% अंक, और परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख तक होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.