Overview
यह उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग (DTE) की योजना है जो EBC/EWS/SEBC तथा पंजीकृत अल्पभूधारक किसानों एवं पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को, जो घर से दूर वसतिगृह/किराये के मकान में रहकर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम करते हैं, भोजन, निवास एवं निर्वाह हेतु वार्षिक भत्ता देती है। भत्ते की राशि अध्ययन स्थल की शहर श्रेणी पर निर्भर करती है और DBT द्वारा बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी भारतीय नागरिक एवं महाराष्ट्र का अधिवासी होना चाहिए।
- CAP के माध्यम से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा घर से दूर वसतिगृह/किराये पर निवास।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख तक हो तो सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ; ₹1 लाख से अधिक व ₹8 लाख तक की आय पर सीमित 500 जागाएं (जिनमें 33% महिलाओं हेतु आरक्षित)।
- पंजीकृत मजदूर/अल्पभूधारक किसान वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण आवश्यक।
- पिछले सत्र में न्यूनतम 50% उपस्थिति; एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को लाभ।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) पर पंजीकरण कर प्रोफ़ाइल बनाएं।
- 2‘उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग (DTE)’ के अंतर्गत निर्वाह भत्ता योजना चुनें।
- 3व्यक्तिगत, आय, श्रेणी एवं बैंक विवरण भरें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4आवेदन जमा करें; स्वीकृत राशि DBT द्वारा आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
निर्वाह भत्ता कितना मिलता है?
यह अध्ययन स्थल की शहर श्रेणी पर निर्भर करता है — मुंबई/पुणे/नागपुर जैसे महानगरों में ₹60,000, विभागीय शहरों में ₹51,000, अन्य जिलों में ₹43,000 तथा तालुका स्थानों पर ₹38,000 प्रति वर्ष।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.