Overview
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की निःशुल्क पशु बीमा योजना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई। इसमें पशुपालकों के गाय, भैंस, ऊँट, बकरी व भेड़ का एक वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा किया जाता है — पूरा प्रीमियम राज्य सरकार देती है। पंजीकरण लॉटरी आधारित होता है और बीमित पशु की मृत्यु पर निर्धारित मुआवजा पशुपालक को दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं जन आधारधारी हो।
- पशु का ईयर-टैग (कान में टैग) लगा होना अनिवार्य।
- पशु निर्धारित आयु सीमा में हो तथा पहले से किसी अन्य योजना में बीमित न हो।
- प्रति परिवार सीमा: 2 दुधारू पशु (गाय/भैंस) अथवा 10 बकरी अथवा 10 भेड़ अथवा 1 ऊँट।
Who is not eligible
- बिना ईयर-टैग वाले पशु।
- पहले से अन्य योजना में बीमित पशु।
- निर्धारित आयु सीमा से बाहर के पशु।
- पॉलिसी अवधि में पशु बेचने/दान करने पर लाभ देय नहीं।
Documents required
How to apply
- 1पशु का ईयर-टैग करवाएं (यदि नहीं लगा हो)।
- 2आधिकारिक पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं या e-Mitra/मोबाइल ऐप से आवेदन करें।
- 3जन आधार से सत्यापन कर सर्वे/पंजीकरण फॉर्म में पशु व टैग विवरण भरें।
- 4दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें; चयन लॉटरी द्वारा होता है।
- 5बीमित पशु की मृत्यु पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित दावा करें — भुगतान 21 कार्यदिवस में।
Frequently asked questions
क्या इस बीमा के लिए कोई प्रीमियम देना होता है?
नहीं। बीमा पूर्णतः निःशुल्क है; एक वर्ष के लिए पूरा प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करती है।
बीमित पशु की मृत्यु पर दावा कैसे मिलता है?
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जमा करने पर निर्धारित मुआवजा (गाय/भैंस/ऊँट ₹40,000 तक, बकरी/भेड़ ₹4,000 तक) पशुपालक को 21 कार्यदिवस में दिया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.