Overview
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 3 हॉर्स पावर या अधिक का स्थायी कृषि पंप विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 11 केवी लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर एवं एलटी लाइन का आवश्यक बुनियादी ढांचा (लगभग 200 मीटर तक) तैयार किया जाता है। लागत का बंटवारा — किसान 50%, राज्य सरकार 40% और विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) 10% — होता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक मध्य प्रदेश का भूमिधारक किसान हो।
- 3 HP या उससे अधिक के स्थायी पंप कनेक्शन की आवश्यकता हो।
- कनेक्शन बिंदु मौजूदा वितरण अधोसंरचना से लगभग 200 मीटर के भीतर हो।
Documents required
How to apply
- 1आवेदन विंडो खुलने पर ऊर्जा विभाग पोर्टल पर आवेदन करें या नजदीकी विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) कार्यालय से संपर्क करें।
- 2भूमि/पहचान दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
- 3स्वीकृति के बाद किसान का 50% अंशदान जमा करें।
- 4DISCOM द्वारा लगभग 6 माह में कनेक्शन/अधोसंरचना का कार्य पूर्ण किया जाता है।
Frequently asked questions
कृषक मित्र योजना में लागत का बंटवारा कैसे होता है?
स्थायी पंप कनेक्शन की लागत में किसान 50%, राज्य सरकार 40% और विद्युत वितरण कंपनी 10% का योगदान देती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.