Overview
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो PM-KISAN के पात्र किसानों को राज्य की ओर से अतिरिक्त ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता देती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में दी जाती है। केंद्र के PM-KISAN के ₹6,000 के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के पंजीकृत किसान को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं।
Who it's for
Eligibility
- किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि हो।
- किसान PM-KISAN का पंजीकृत/पात्र लाभार्थी हो।
Who is not eligible
- संस्थागत भूमिधारक।
- आयकरदाता किसान।
- सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एवं संवैधानिक पद धारक (PM-KISAN की बहिष्करण सूची अनुसार)।
Documents required
How to apply
- 1सुनिश्चित करें कि आप PM-KISAN के अंतर्गत पंजीकृत एवं सक्रिय हैं।
- 2पात्र PM-KISAN लाभार्थियों को स्वतः जोड़ा जाता है; आवश्यकता होने पर पटवारी/तहसील कार्यालय से आवेदन लिया जाता है।
- 3e-KYC और आधार-बैंक सीडिंग पूरी करें।
- 4saara.mp.gov.in पर आधार/मोबाइल से लाभार्थी एवं भुगतान स्थिति देखें।
Frequently asked questions
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में कितनी राशि मिलती है?
राज्य की ओर से ₹6,000 प्रति वर्ष, ₹2,000 की तीन किस्तों में — PM-KISAN के ₹6,000 के साथ कुल ₹12,000 प्रति वर्ष।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.