Overview
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। 2018 में शुरू हुई यह योजना 2022 में संबल 2.0 के रूप में पुनः शुरू की गई। इसमें दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख, सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख, अंत्येष्टि सहायता ₹5,000 तथा प्रसूति सहायता ₹16,000 सहित कई लाभ शामिल हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- आयकरदाता न हो (BPL/EWS परिवार)।
Who is not eligible
- नियमित सरकारी कर्मचारी।
- आयकरदाता।
- EPF/ESIC सदस्य।
- चार-पहिया वाहन धारक।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल sambal.mp.gov.in पर 'नवीन पंजीयन' चुनें।
- 2समग्र आईडी एवं परिवार आईडी दर्ज करें।
- 3आधार e-KYC (OTP) पूरा करें एवं दस्तावेज अपलोड करें।
- 4स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद संबल कार्ड जारी होता है।
Frequently asked questions
संबल योजना में मृत्यु पर कितनी सहायता मिलती है?
दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख और सामान्य/प्राकृतिक मृत्यु पर ₹2 लाख की सहायता दी जाती है।
संबल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
sambal.mp.gov.in पर समग्र आईडी एवं आधार e-KYC के साथ नवीन पंजीयन कर आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.