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Mukhyamantri Hunar Vikas Yojana - Professional/Technical Training (Rajasthan)

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना - व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
मान्यता प्राप्त संस्थानों (RSLDC/RKCL/जन शिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त ITI) के माध्यम से निःशुल्क व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण; निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च (आवश्यकता पर छात्रावास/मैस/स्टेशनरी/ड्रेस शुल्क सहित) राज्य सरकार द्वारा सीधे संस्थान को देय; अधिकतम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2012

Overview

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना (व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थी तथा राजकीय/अनुदानित बालगृहों के आवासी (जिनकी आयु पूर्ण होने पर गृह से निकास प्रस्तावित है) को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के ज्ञान केन्द्रों, जन शिक्षण संस्थान अथवा राज्य/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसकी निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च राज्य सरकार सीधे संस्थान को वहन करती है।

Who it's for

पालनहार योजना के लाभार्थी बालक/बालिकाराज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय/अनुदानित बालगृहों के आवासी जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है व निकास प्रस्तावित है

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान की पालनहार योजना का लाभार्थी हो अथवा राजकीय/अनुदानित बालगृह का पात्र आवासी हो।
  • बालगृह आवासी की आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।
  • आवेदक की अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक न हो अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक।
  • प्रशिक्षण RSLDC/RKCL/जन शिक्षण संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम से हो।

Who is not eligible

  • योजना की पात्र श्रेणी (पालनहार लाभार्थी/बालगृह आवासी) में न आने वाले व्यक्ति।
  • 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत लाभ देय नहीं।
  • योजना के अंतर्गत 2 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम देय नहीं।

Documents required

आधार कार्ड
पालनहार योजना लाभार्थी/बालगृह आवासी होने का प्रमाण
आयु प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पूर्ण भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र

How to apply

  1. 1योजना का लाभ लेने हेतु अपने मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करें।
  2. 2आधिकारिक वेबसाइट (sje.rajasthan.gov.in) से आवेदन पत्र डाउनलोड कर समस्त विवरण भरें एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. 3पूर्ण आवेदन पत्र दस्तावेज़ों सहित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में जमा करें।
  4. 4संस्थान, प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण सहित आवेदन जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रेषित करता है।
  5. 5एक माह में सत्यापन एवं स्वीकृति के उपरांत फीस व अन्य खर्च सीधे संस्थान को प्रतिपूर्ति किए जाते हैं।

Frequently asked questions

प्रशिक्षण की फीस कौन वहन करता है?

योजना के अंतर्गत निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च (आवश्यकता पर छात्रावास, मैस, स्टेशनरी व ड्रेस शुल्क सहित) राज्य सरकार द्वारा सीधे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान को दिए जाते हैं।

अधिकतम कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम लिए जा सकते हैं?

योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकता है, बशर्ते लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम हो अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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