Overview
मोक्ष कलश योजना राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के निवासियों को अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों (मोक्ष कलश) को हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित करने हेतु निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में किया जाता है, जबकि यात्रा का संपूर्ण व्यय देवस्थान विभाग वहन करता है। मृतक के परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों को आने-जाने की निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध करायी जाती है तथा यात्रियों को उसी वाहन से वापस लौटना होता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृतक की मृत्यु 1 मार्च 2020 या उसके बाद हुई होनी चाहिए।
- एक मृतक के लिए परिवार के अधिकतम 2 सदस्य निःशुल्क यात्रा हेतु पात्र हैं।
- यात्रियों को निर्धारित बस से हरिद्वार जाकर उसी वाहन से वापस लौटना अनिवार्य है।
Who is not eligible
- 1 मार्च 2020 से पहले मृत्यु को प्राप्त व्यक्तियों के परिजन इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- एक मृतक हेतु 2 से अधिक सदस्य निःशुल्क यात्रा के पात्र नहीं हैं।
- राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1देवस्थान विभाग / आरएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट (edevasthan.rajasthan.gov.in अथवा rsrtconline.rajasthan.gov.in) पर जाएँ अथवा निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करें।
- 2मोक्ष कलश पंजीयन फॉर्म में मृतक का नाम एवं मृत्यु तिथि दर्ज करें।
- 3यात्रा करने वाले दोनों सदस्यों की जानकारी (नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र विवरण) भरें।
- 4यात्रा प्रारंभ करने वाले जिले एवं निकटतम बस स्टैंड का चयन करें।
- 5आवेदन जमा कर ओटीपी सत्यापन पूर्ण करें तथा पंजीयन क्रमांक/रसीद प्राप्त करें।
- 6निर्धारित तिथि पर आवंटित बस से हरिद्वार की यात्रा करें एवं उसी वाहन से वापस लौटें।
Frequently asked questions
मोक्ष कलश योजना के तहत कितने सदस्य निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं?
एक मृतक की अस्थियों के विसर्जन हेतु परिवार के अधिकतम 2 सदस्य हरिद्वार तक निःशुल्क बस यात्रा कर सकते हैं।
क्या यात्रा के लिए कोई शुल्क देना होता है?
नहीं, बस यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है तथा आने-जाने का संपूर्ण व्यय देवस्थान विभाग वहन करता है। भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होती है।
मृत्यु तिथि से संबंधित क्या शर्त है?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मृतकों के परिजनों को मिलता है जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2020 या उसके बाद हुई हो।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन देवस्थान विभाग/आरएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.