Overview
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग के अंतर्गत 1978 में स्थापित राज्य महामंडळ है। यह अनुसूचित जाति (SC) तथा नवबौद्ध समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए अनुदान, बीज भांडवल (मार्जिन मनी), थेट (प्रत्यक्ष) ऋण तथा केंद्रीय NSFDC द्वारा वित्तपोषित मुदती ऋण उपलब्ध कराता है। महामंडळ राज्य में NSFDC/NSKFDC की राज्य माध्यम संस्था (State Channelizing Agency) के रूप में कार्य करता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी तथा अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय का हो।
- आयु 18 वर्ष से अधिक (NSFDC योजनाओं हेतु सामान्यतः 18–50 वर्ष)।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक (ग्रामीण व शहरी दोनों के लिए समान)।
- जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य तथा व्यवसाय/आय-सृजन गतिविधि व्यवहार्य हो।
Documents required
How to apply
- 1महाडिशा पोर्टल mahadisha.mpbcdc.in (mpbcdc.maharashtra.gov.in से लिंक) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2पंजीकरण कर योजना चुनें और दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
- 3जिला कार्यालय द्वारा निवास/व्यवसाय का सत्यापन व क्षेत्रीय व्यवस्थापक की मंजूरी।
- 4मंजूरी के बाद ऋण/अनुदान वितरण (थेट ऋण में दो किस्तों में)।
Frequently asked questions
महात्मा फुले महामंडळ की थेट ऋण योजना में कितना ऋण मिलता है?
थेट (प्रत्यक्ष) ऋण योजना में ₹1 लाख तक का ऋण केवल 4% ब्याज पर मिलता है, जिसमें ₹10,000 का अनुदान भी शामिल होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.