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Mahatma Jyotiba Phule Mandi Shramik Kalyan Yojana (Rajasthan)

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदयाघात, यकृत/गुर्दा रोग आदि) पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम ₹20,000 तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति; लाइसेंसधारी महिला श्रमिक के स्वयं के तथा लाइसेंसधारी श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ₹50,000 प्रति विवाह सहायता; महिला लाइसेंसधारी को अधिकतम दो प्रसवों हेतु 45 दिन की एवं पिता को 15 दिन की अकुशल श्रमिक मजदूरी दर के बराबर प्रसूति सहायता; तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेधावी बच्चों को लगभग ₹2,000 से ₹6,000 तक की छात्रवृत्ति।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2015

Overview

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों (हम्माल, पल्लेदार, तुलारा आदि) तथा उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। योजना के अंतर्गत लाइसेंसधारी मंडी श्रमिकों को गंभीर बीमारी पर चिकित्सा सहायता, स्वयं/पुत्री के विवाह पर विवाह सहायता, महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता तथा उनके मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति/मेधावी पुरस्कार के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन ऑनलाइन एसएसओ राजस्थान/राज-किसान पोर्टल अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से किया जाता है।

Who it's for

राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में कार्यरत लाइसेंसधारी हम्माल (बोझा ढोने वाले श्रमिक)लाइसेंसधारी पल्लेदार एवं तुलारा (तौल करने वाले) श्रमिकमंडी समिति में पंजीकृत मंडी श्रमिक एवं उनके परिवारलाइसेंसधारी श्रमिकों के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थी बच्चे (छात्रवृत्ति हेतु)लाइसेंसधारी महिला श्रमिक एवं श्रमिकों की पुत्रियाँ (विवाह व प्रसूति सहायता हेतु)

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कृषि उपज मंडी समिति से लाइसेंसधारी हम्माल, पल्लेदार या तुलारा श्रमिक होना चाहिए।
  • श्रमिक का संबंधित मंडी समिति में कम से कम एक वित्तीय वर्ष से लाइसेंस/पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • चिकित्सा सहायता हेतु लाइसेंसधारी श्रमिक का गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदयाघात, यकृत/गुर्दा रोग आदि) के कारण राजकीय चिकित्सालय/स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होना आवश्यक है।
  • विवाह सहायता हेतु विवाह से 90 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है।
  • छात्रवृत्ति/मेधावी पुरस्कार हेतु विद्यार्थी का संबंधित परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

Who is not eligible

  • ऐसे व्यक्ति जो कृषि उपज मंडी समिति में लाइसेंसधारी/पंजीकृत मंडी श्रमिक नहीं हैं।
  • राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी।
  • किसी अन्य स्रोत से मजदूरी अथवा समान लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति।

Documents required

आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
मंडी समिति द्वारा जारी श्रमिक लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाण
बैंक खाता विवरण (पासबुक)
आयु प्रमाण
अंक तालिका (छात्रवृत्ति हेतु)
चिकित्सा प्रमाण पत्र (चिकित्सा सहायता हेतु)
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार या गूगल के माध्यम से पंजीकरण कर एसएसओ आईडी बनाएं।
  2. 2एसएसओ आईडी से लॉगिन कर डैशबोर्ड में 'राज-किसान (RAJ-KISAN)' विकल्प चुनें।
  3. 3'Citizen' अनुभाग में 'Application Entry Request' पर क्लिक करें।
  4. 4भामाशाह/जन आधार आईडी दर्ज कर खोजें तथा संबंधित परिवार सदस्य व योजना (महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना) का चयन करें।
  5. 5आधार सत्यापन (authentication) पूर्ण करें तथा बैंक एवं अन्य आवश्यक विवरण भरें।
  6. 6आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें (नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है)।

Frequently asked questions

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना क्या है?

यह राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग की एक कल्याणकारी योजना है, जो कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले लाइसेंसधारी श्रमिकों (हम्माल, पल्लेदार, तुलारा) तथा उनके परिवारों को चिकित्सा, विवाह, प्रसूति एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

राजस्थान की कृषि उपज मंडी समिति से लाइसेंसधारी/पंजीकृत हम्माल, पल्लेदार एवं तुलारा श्रमिक तथा उनके परिवार पात्र हैं। यह योजना केवल राजस्थान के निवासियों के लिए है।

विवाह सहायता के रूप में कितनी राशि मिलती है?

लाइसेंसधारी महिला श्रमिक के स्वयं के तथा लाइसेंसधारी श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ₹50,000 प्रति विवाह सहायता दी जाती है। इसके लिए विवाह से 90 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है।

गंभीर बीमारी पर कितनी चिकित्सा सहायता मिलती है?

कैंसर, हृदयाघात, यकृत या गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारी पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम ₹20,000 तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आवेदन कैसे करें?

एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर राज-किसान (RAJ-KISAN) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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