Overview
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (MSOBCFDC) महाराष्ट्र शासन के इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग के अंतर्गत 1999 में स्थापित राज्य महामंडळ है। यह राज्यभर के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को स्वरोजगार, कृषि-संलग्न व्यवसाय, परिवहन व लघु उद्योग हेतु ब्याजमुक्त थेट ऋण, बीज भांडवल, ब्याज-परतावा तथा महिला स्वयं सहायता समूह व शैक्षणिक ऋण योजनाएँ उपलब्ध कराता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी तथा OBC प्रवर्ग का हो।
- आयु 18–50 वर्ष।
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो (नॉन-क्रीमी-लेयर)।
- थेट ऋण हेतु सामान्यतः CIBIL स्कोर 500 से अधिक अपेक्षित।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल msobcfdc.in (msobcfdc.org से लिंक) पर ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना चुनें।
- 2आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जिला कार्यालय द्वारा सत्यापन व मंजूरी।
- 4नियमित किस्तें चुकाने पर ब्याज-परतावा हर माह आधार-लिंक्ड खाते में।
Frequently asked questions
MSOBCFDC की थेट कर्ज योजना में कितना ऋण मिलता है?
थेट (प्रत्यक्ष) कर्ज योजना में ₹1 लाख तक का ऋण मिलता है, जो किस्तें समय पर चुकाने पर ब्याजमुक्त रहता है; परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख तक होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.