State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Krishi Yantra

कृषि यंत्र अनुदान (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
सामान्य किसानों को यंत्र लागत का 40% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को 50% तक अनुदान (यंत्र अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा या वास्तविक लागत, जो भी कम हो)।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे सीड ड्रिल, रोटावेटर, डिस्क हैरो/प्लाऊ, मल्टी-क्रॉप थ्रेशर एवं रिज फरो प्लांटर आदि की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर लागत घटाना एवं उत्पादकता बढ़ाना है। अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

Who it's for

राजस्थान के कृषकलघु एवं सीमांत किसानअनुसूचित जाति/जनजाति के किसानमहिला किसान

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का निवासी एवं कृषक होना चाहिए।
  • आवेदक के नाम स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (संयुक्त परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो)।
  • ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु ट्रैक्टर का पंजीयन आवेदक के नाम होना आवश्यक है।
  • एक ही प्रकार के यंत्र पर पिछले 3 वर्षों में अनुदान नहीं लिया गया हो।
  • एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 भिन्न प्रकार के यंत्रों पर अनुदान मिल सकता है।

Who is not eligible

  • जिन किसानों ने पिछले 3 वर्षों में उसी प्रकार के यंत्र पर अनुदान प्राप्त किया है, वे उस यंत्र के लिए पुनः पात्र नहीं हैं।
  • जिन किसानों के नाम कृषि योग्य भूमि नहीं है।

Documents required

आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
6 माह से अधिक पुरानी न हो ऐसी जमाबंदी की नकल (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु)
लघु/सीमांत किसान होने का प्रमाण (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)

How to apply

  1. 1राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर SSO आईडी से लॉगिन करें अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  2. 2‘कृषि यंत्र अनुदान’ हेतु ऑनलाइन आवेदन भरें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3आवेदन की पावती (रसीद) प्राप्त करें।
  4. 4विभागीय अनुमोदन के बाद अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें।
  5. 5कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन कराएं।
  6. 6सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी।

Frequently asked questions

कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?

सामान्य श्रेणी के किसानों को यंत्र लागत का 40% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत एवं महिला किसानों को 50% तक अनुदान मिलता है, जो निर्धारित अधिकतम सीमा या वास्तविक लागत में से जो भी कम हो उस पर देय है।

एक वर्ष में कितने यंत्रों पर अनुदान लिया जा सकता है?

एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 भिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है, परंतु एक ही प्रकार के यंत्र पर 3 वर्ष में केवल एक बार।

आवेदन कैसे करें?

राज किसान साथी पोर्टल पर SSO आईडी से या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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