Overview
कौशल से कुशलता योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की कौशल विकास योजना है, जिसे राजस्थान में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में लागू करता है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के युवाओं को मांग आधारित अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण एनएसडीसी/संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल से सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरांत मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र एवं प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी या जैन) से होना चाहिए।
- आवेदक की आयु नामांकन की तिथि को 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए (अथवा संबंधित क्वालिफिकेशन पैक में निर्धारित आयु सीमा अनुसार)।
- परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड/क्वालिफिकेशन पैक हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता हो।
Who is not eligible
- गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के अथवा राजस्थान के मूल निवासी न होने वाले अभ्यर्थी।
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक है।
- निर्धारित आयु सीमा से बाहर के अभ्यर्थी।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) के कार्यालय अथवा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करें।
- 2निगम/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ट्रेड की सूचना के अनुसार आवेदन करें।
- 3निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 4पात्रता जाँच एवं चयन के उपरांत निर्धारित बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करें।
- 5प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र एवं प्लेसमेंट सहायता प्राप्त करें।
Frequently asked questions
कौशल से कुशलता योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि एवं स्टाइपेंड क्या है?
इसके अंतर्गत लगभग 200 से 250 घंटे का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹1,000 प्रति माह की दर से (अधिकतम 6 माह तक) स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है।
क्या प्रशिक्षण के बाद रोजगार की व्यवस्था है?
हाँ, योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 70% का प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाता है तथा एनएसडीसी/सेक्टर स्किल काउंसिल का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाता है।
इस योजना के लिए आयु एवं आय की पात्रता क्या है?
अभ्यर्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच तथा परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
राजस्थान में यह योजना कौन लागू करता है?
यह एनएमडीएफसी, भारत सरकार की योजना है, जिसे राजस्थान में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में लागू करता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.