Overview
कांटेदार तारबंदी योजना राजस्थान कृषि विभाग की योजना है जिसमें किसानों को अपने खेत के चारों ओर कांटेदार तारबंदी कराने पर अनुदान दिया जाता है, ताकि आवारा व जंगली पशुओं से फसल की रक्षा हो सके। लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60% (अधिकतम ₹48,000) तथा अन्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) अनुदान, अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक, देय है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं कृषि भूमि का स्वामी हो।
- व्यक्तिगत/समूह आवेदन हेतु एक स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि (अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर)।
- बैंक खाता जन आधार से लिंक्ड हो।
- उसी भूमि पर किसी अन्य तारबंदी/भूमि-विकास योजना का लाभ न ले रहे हों।
Who is not eligible
- ट्रस्ट, सोसायटी एवं धार्मिक संस्थाएं पात्र नहीं।
- उसी भूमि के लिए किसी अन्य योजना से अनुदान ले रहे किसान।
Documents required
How to apply
- 1राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर या e-Mitra/SSO से आवेदन करें।
- 2जन आधार/SSO ID से सत्यापन करें।
- 3‘कांटेदार तारबंदी’ अनुदान चुनकर आवेदन भरें व दस्तावेज (जमाबंदी, जन आधार, बैंक विवरण, फोटो) अपलोड करें।
- 4दस्तावेज सत्यापन व पूर्व-कार्य स्थल निरीक्षण के बाद कार्यादेश मिलता है।
- 5निर्धारित अवधि में जियो-टैग सहित तारबंदी पूर्ण करें; सत्यापन के बाद अनुदान DBT द्वारा बैंक खाते में जमा होता है।
Frequently asked questions
तारबंदी अनुदान कितनी लंबाई तक मिलता है?
प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है; सीमा कम होने पर अनुदान आनुपातिक रूप से दिया जाता है।
क्या छोटे किसान भी पात्र हैं?
हाँ। व्यक्तिगत/समूह आवेदन हेतु एक स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है (अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 0.5 हेक्टेयर); लघु/सीमांत किसानों को अधिक 60% (अधिकतम ₹48,000) अनुदान मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.