State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Kantedar Tarbandi Yojana (Rajasthan)

कांटेदार तारबंदी योजना

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
तारबंदी पर अनुदान — लघु/सीमांत कृषक को 60% (अधिकतम ₹48,000), अन्य कृषक को 50% (अधिकतम ₹40,000); 10+ किसानों के सामूहिक आवेदन (न्यूनतम 5 हेक्टेयर) पर 70% (अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान); अधिकतम 400 मीटर तक
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2017

Overview

कांटेदार तारबंदी योजना राजस्थान कृषि विभाग की योजना है जिसमें किसानों को अपने खेत के चारों ओर कांटेदार तारबंदी कराने पर अनुदान दिया जाता है, ताकि आवारा व जंगली पशुओं से फसल की रक्षा हो सके। लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60% (अधिकतम ₹48,000) तथा अन्य किसानों को 50% (अधिकतम ₹40,000) अनुदान, अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक, देय है।

Who it's for

राजस्थान के मूल निवासी कृषि भूमिधारक किसानकिसानों के समूह (सामूहिक तारबंदी)

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं कृषि भूमि का स्वामी हो।
  • व्यक्तिगत/समूह आवेदन हेतु एक स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि (अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर)।
  • बैंक खाता जन आधार से लिंक्ड हो।
  • उसी भूमि पर किसी अन्य तारबंदी/भूमि-विकास योजना का लाभ न ले रहे हों।

Who is not eligible

  • ट्रस्ट, सोसायटी एवं धार्मिक संस्थाएं पात्र नहीं।
  • उसी भूमि के लिए किसी अन्य योजना से अनुदान ले रहे किसान।

Documents required

जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
नवीनतम जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड)
बैंक खाता पासबुक (जन आधार-लिंक्ड)
पासपोर्ट साइज फोटो
खेत का नक्शा व जियो-टैग्ड फोटो (कार्य से पूर्व व पश्चात)

How to apply

  1. 1राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर या e-Mitra/SSO से आवेदन करें।
  2. 2जन आधार/SSO ID से सत्यापन करें।
  3. 3‘कांटेदार तारबंदी’ अनुदान चुनकर आवेदन भरें व दस्तावेज (जमाबंदी, जन आधार, बैंक विवरण, फोटो) अपलोड करें।
  4. 4दस्तावेज सत्यापन व पूर्व-कार्य स्थल निरीक्षण के बाद कार्यादेश मिलता है।
  5. 5निर्धारित अवधि में जियो-टैग सहित तारबंदी पूर्ण करें; सत्यापन के बाद अनुदान DBT द्वारा बैंक खाते में जमा होता है।

Frequently asked questions

तारबंदी अनुदान कितनी लंबाई तक मिलता है?

प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है; सीमा कम होने पर अनुदान आनुपातिक रूप से दिया जाता है।

क्या छोटे किसान भी पात्र हैं?

हाँ। व्यक्तिगत/समूह आवेदन हेतु एक स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है (अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 0.5 हेक्टेयर); लघु/सीमांत किसानों को अधिक 60% (अधिकतम ₹48,000) अनुदान मिलता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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