Overview
उद्योगिनी योजना कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम (KSWDC) द्वारा संचालित है, जो महिलाओं को छोटे व्यवसाय एवं स्वरोजगार शुरू करने हेतु ₹3,00,000 तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 30% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि विधवा, दिव्यांग एवं दलित महिलाओं को ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका महिला हो और आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो
- कर्नाटक राज्य की निवासी हो
- किसी वित्तीय संस्था में कोई पूर्व ऋण चूक न हो
- पारिवारिक वार्षिक आय SC/ST हेतु ₹2 लाख से कम एवं सामान्य हेतु ₹1.5 लाख से कम हो
- विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं के लिए आय की कोई सीमा नहीं है
Who is not eligible
- पूर्व में ऋण चूक करने वाली आवेदिकाएं
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाली सामान्य/SC/ST श्रेणी की महिलाएं
Documents required
How to apply
- 1KSWDC या नजदीकी बैंक/निगम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2व्यवसाय परियोजना रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद ऋण व सब्सिडी संबंधित बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है
Frequently asked questions
उद्योगिनी योजना में अधिकतम कितना ऋण मिलता है?
इस योजना में महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु ₹3,00,000 तक का ऋण मिलता है।
किन महिलाओं को ब्याजमुक्त ऋण मिलता है?
विधवा, दिव्यांग एवं दलित महिलाओं को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.