Overview
श्रम शक्ति ऋण योजना कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (KMDC) द्वारा राज्य के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को स्वरोजगार में सहायता के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत ₹50,000 तक का संपार्श्विक-मुक्त (बिना गारंटी) ऋण मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। यदि लाभार्थी 36 माह के भीतर देय 50% राशि नियमित रूप से चुका देता है, तो शेष 50% राशि बैक-एंड सब्सिडी के रूप में माफ कर दी जाती है, जिससे छोटे व्यापार एवं दस्तकारी को बढ़ावा मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) से हो
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹3.5 लाख से अधिक न हो
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा (₹3.5 लाख) से अधिक आय वाले परिवार
- जो आवेदक पहले निगम की इसी ऋण योजना का लाभ ले चुके हैं
Documents required
How to apply
- 1कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम (KMDC) के पोर्टल या जिला कार्यालय पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें
- 2समुदाय, आय एवं निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3स्वीकृति के बाद ऋण खाते में जमा होगा; 36 माह में देय 50% चुकाने पर शेष 50% सब्सिडी के रूप में माफ होगी
Frequently asked questions
क्या ऋण के लिए गारंटी देनी होगी?
नहीं, यह ₹50,000 तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण है जिसके लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती।
सब्सिडी कैसे मिलती है?
यदि लाभार्थी 36 माह के भीतर देय 50% राशि नियमित रूप से चुका देता है, तो शेष 50% राशि बैक-एंड सब्सिडी के रूप में माफ कर दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.