Overview
कृषि यंत्र धारे कर्नाटक कृषि विभाग की योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य भर में कस्टम हायर सर्विस सेंटर (CHSC) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों से किसान ट्रैक्टर, टिलर, थ्रेशर, रोटावेटर, बुआई एवं कटाई के उपकरण जैसे आधुनिक कृषि यंत्र रियायती किराए पर ले सकते हैं। इससे उन छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलता है जो महंगे यंत्र खरीदने में असमर्थ हैं, और खेती की लागत घटती है व उत्पादकता बढ़ती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी किसान होना चाहिए
- कस्टम हायर केंद्र के सेवा क्षेत्र का कोई भी किसान पात्र है
- लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है
- स्थानीय यंत्र धारे केंद्र में यंत्र की बुकिंग आवश्यक
Who is not eligible
- सेवा क्षेत्र के बाहर के किसान (उपलब्धता के अधीन)
- किराया शुल्क का भुगतान न करने वाले आवेदक
Documents required
How to apply
- 1अपने नजदीकी कस्टम हायर सर्विस सेंटर (कृषि यंत्र धारे केंद्र) पर संपर्क करें
- 2आवश्यक यंत्र एवं तिथि के लिए बुकिंग कराएं
- 3निर्धारित रियायती किराए का भुगतान कर यंत्र प्राप्त करें एवं उपयोग के बाद वापस करें
Frequently asked questions
किराए पर कौन-कौन से यंत्र मिलते हैं?
कस्टम हायर सर्विस सेंटरों पर ट्रैक्टर, टिलर, थ्रेशर, रोटावेटर, बुआई एवं कटाई के उपकरण सहित विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्र रियायती किराए पर उपलब्ध हैं।
यंत्र किराए पर लेने के लिए क्या करना होगा?
अपने नजदीकी कृषि यंत्र धारे (कस्टम हायर) केंद्र पर जाकर आवश्यक यंत्र की बुकिंग कराएं और रियायती किराए का भुगतान कर यंत्र प्राप्त करें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.