Overview
कृषि भाग्य योजना कर्नाटक कृषि विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शुष्क भूमि (वर्षा-आधारित) खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। इसके अंतर्गत वर्षा-जल संचयन के लिए कृषि होंडा (फार्म पॉन्ड) के निर्माण पर सामान्य वर्ग को 80% और SC/ST किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही पॉलीहाउस, शेड-नेट हाउस, पंप सेट तथा लिफ्ट सिंचाई इकाई जैसे सूक्ष्म-सिंचाई घटकों पर भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसान संचित जल का कुशल उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक का लघु या सीमांत किसान होना चाहिए
- योजना विशेषकर शुष्क भूमि (वर्षा-आधारित) क्षेत्रों के किसानों के लिए है
- किसान के पास कृषि होंडा निर्माण योग्य अपनी भूमि होनी चाहिए
- आवेदन रैतु संपर्क केंद्र / जिला कृषि कार्यालय में करना होगा
Who is not eligible
- गैर-कृषि भूमि पर योजना लागू नहीं होती
- पहले से इसी घटक पर सब्सिडी प्राप्त कर चुके किसान पुनः पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी रैतु संपर्क केंद्र या जिला कृषि कार्यालय में जाएं
- 2आवश्यक दस्तावेजों के साथ कृषि होंडा/घटक हेतु आवेदन जमा करें
- 3अधिकारियों द्वारा स्थल सत्यापन के बाद कार्य पूर्ण करें
- 4कार्य पूर्णता पर सब्सिडी राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी
Frequently asked questions
कृषि होंडा पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य वर्ग के किसानों को 80% और SC/ST किसानों को 90% तक की सब्सिडी कृषि होंडा (फार्म पॉन्ड) निर्माण पर मिलती है।
कृषि होंडा के अलावा और किन घटकों पर सहायता मिलती है?
पॉलीहाउस, शेड-नेट हाउस, पंप सेट और लिफ्ट सिंचाई इकाई पर भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.