Overview
कर्नाटक गिग श्रमिक बीमा योजना राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (KSUWSSB) के तहत प्लेटफॉर्म-आधारित गिग एवं डिलीवरी श्रमिकों को बीमा सुरक्षा देती है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹2 लाख तक तथा अस्पताल में भर्ती के खर्च की प्रतिपूर्ति ₹1 लाख तक शामिल है, जिससे इन श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत गिग श्रमिक हो
- किसी पंजीकृत प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर के साथ कार्यरत हो
- कर्नाटक राज्य का निवासी हो
Who is not eligible
- वे गिग श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं
- स्थायी वेतनभोगी नियमित कर्मचारी
Documents required
How to apply
- 1KSUWSSB पोर्टल या सेवा सिंधु के माध्यम से गिग श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएं
- 2दावे की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा दावा प्रस्तुत करें
- 3सत्यापन के बाद बीमा राशि बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
गिग श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर कितना बीमा मिलता है?
पंजीकृत गिग श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख की बीमा राशि दी जाती है।
क्या अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है?
हां, अस्पताल में भर्ती के खर्च की प्रतिपूर्ति ₹1 लाख तक की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.