Overview
डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा संचालित यह योजना कर्नाटक के पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता देती है। इसके अंतर्गत ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक का ऋण मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। ₹1 लाख तक के ऋण पर 20% (अधिकतम ₹20,000) तथा ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के ऋण पर 15% (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी दी जाती है, जिससे लाभार्थी छोटे व्यापार, सेवा या उत्पादन इकाई शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक पिछड़ा वर्ग (श्रेणी I, IIA, IIIA या IIIB) से हो
- आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच हो
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000 एवं शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000 से अधिक न हो
- आवेदक परिवार में प्रथम लाभार्थी हो
Who is not eligible
- जिस परिवार का कोई सदस्य पहले निगम की ऋण योजना का लाभ ले चुका है
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले आवेदक
Documents required
How to apply
- 1डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम के आधिकारिक पोर्टल या जिला कार्यालय पर आवेदन करें
- 2जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3चयन एवं स्वीकृति के बाद निर्धारित ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी लाभार्थी के खाते में जमा होगी
Frequently asked questions
ऋण पर ब्याज दर कितनी है?
इस योजना में ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक का स्वरोजगार ऋण मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है।
कितनी सब्सिडी मिलती है?
₹1 लाख तक के ऋण पर 20% (अधिकतम ₹20,000) तथा ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के ऋण पर 15% (अधिकतम ₹30,000) सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.