Overview
आश्रय शहरी आवास योजना कर्नाटक सरकार की RGRHCL द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए चलाई जाने वाली आवास योजना है। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों में पंजीकृत BPL परिवारों को मकान निर्माण या खरीद हेतु सब्सिडी प्रदान करना है। 'आश्रय' छत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क गृह-स्थल (हाउस साइट) भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपना पक्का मकान बना सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक शहरी क्षेत्र का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का परिवार हो
- परिवार संबंधित नगरीय निकाय (नगर पालिका/निगम) में पंजीकृत हो
- आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी हो
- परिवार के पास पहले से अपना कोई मकान न हो
Who is not eligible
- जिस परिवार के पास पहले से अपना पक्का मकान है, वह पात्र नहीं है
- पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1संबंधित नगरीय निकाय (नगर पालिका/निगम) में लाभार्थी सूची हेतु आवेदन करें
- 2RGRHCL की आधिकारिक वेबसाइट या नगर निकाय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें
- 3स्वीकृति के बाद गृह-स्थल/सब्सिडी प्राप्त कर निर्माण प्रारंभ करें
Frequently asked questions
आश्रय योजना में भूमिहीन परिवारों को क्या लाभ मिलता है?
'आश्रय' छत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क गृह-स्थल (हाउस साइट) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर वे अपना पक्का मकान बना सकते हैं।
आश्रय शहरी आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
शहरी क्षेत्र के वे BPL परिवार पात्र हैं जो संबंधित नगरीय निकाय में पंजीकृत हों, कर्नाटक के निवासी हों और जिनके पास पहले से अपना मकान न हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.