Overview
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) द्वारा समाज के अनेक वर्गों — जिनमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अधिस्वीकृत पत्रकार भी सम्मिलित हैं — को रोडवेज बसों में नि:शुल्क/रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा आरएसआरटीसी की रियायती सेवाओं की अधिसूचना के अंतर्गत आती है और पात्र व्यक्ति को आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायत का लाभ मिलता है। पत्रकारों के लिए यह सुविधा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी वैध अधिस्वीकरण पर आधारित है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान सरकार (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) से अधिस्वीकृत पत्रकार होना चाहिए।
- पत्रकार अधिस्वीकरण कार्ड वैध एवं प्रभावी होना चाहिए।
- रियायती यात्रा हेतु आरएसआरटीसी का आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनवाना आवश्यक है।
Who is not eligible
- ऐसे पत्रकार जिनकी अधिस्वीकृति समाप्त, निलंबित या अमान्य हो।
- बिना वैध आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के यात्रा।
Documents required
How to apply
- 1सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से पत्रकार अधिस्वीकृति वैध रखें।
- 2आरएसआरटीसी की रियायती यात्रा हेतु आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन (rsrtconline.rajasthan.gov.in) अथवा निकटतम रोडवेज कार्यालय/काउंटर पर आवेदन करें।
- 3आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क के साथ आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्राप्त करें।
- 4यात्रा के समय आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्रस्तुत कर रियायत का लाभ लें।
Frequently asked questions
अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज में क्या सुविधा मिलती है?
राज्य से अधिस्वीकृत पत्रकार आरएसआरटीसी की रियायती सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और उन्हें रोडवेज बसों में किराए में रियायत मिलती है; इसका लाभ आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के माध्यम से लिया जाता है।
इस सुविधा के लिए कौन पात्र है?
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान से वैध रूप से अधिस्वीकृत पत्रकार इस यात्रा रियायत के पात्र हैं।
रियायत का लाभ कैसे लें?
आरएसआरटीसी का आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनवाकर यात्रा के समय उसे प्रस्तुत करने पर रियायत का लाभ मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.