Overview
सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत लेह-लद्दाख स्थित सिंधु नदी के तट पर आयोजित सिंधु दर्शन यात्रा में भाग लेने वाले राजस्थान के मूल निवासी तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। पात्र तीर्थयात्री को यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹10,000 प्रति तीर्थयात्री तक पुनर्भरण (रीइम्बर्समेंट) किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 200 तीर्थयात्रियों को लाभ दिया जाता है; आवेदन इससे अधिक होने पर लॉटरी द्वारा चयन किया जाता है। योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- तीर्थयात्री ने स्वयं लेह-लद्दाख में आयोजित सिंधु दर्शन यात्रा में भाग लिया हो।
- यात्रा से लौटने के 30 दिन के भीतर पुनर्भरण हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
Who is not eligible
- केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी।
- आयकरदाता व्यक्ति।
- भिक्षावृत्ति पर निर्भर व्यक्ति।
- इस योजना का लाभ पूर्व में ले चुके आवेदक।
- राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं ऐसे व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1देवस्थान विभाग के ई-देवस्थान पोर्टल (edevasthan.rajasthan.gov.in) पर जाएं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र/विभागीय कार्यालय पर संपर्क करें।
- 2सिंधु दर्शन यात्रा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरें (प्रथम चरण सामान्यत: 1–30 जुलाई एवं द्वितीय चरण 1–30 अक्टूबर)।
- 3लेह-लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा पूर्ण करें तथा घाट पर फोटो एवं यात्रा प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
- 4यात्रा से लौटने के 30 दिन के भीतर यात्रा व्यय के प्रमाण सहित पुनर्भरण दावा प्रस्तुत करें।
- 5दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वीकृत राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
सिंधु दर्शन यात्रा पर कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
पात्र तीर्थयात्री को यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹10,000 प्रति तीर्थयात्री तक पुनर्भरण किया जाता है।
इस योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा वह राजस्थान का मूल निवासी एवं गैर-आयकरदाता होना चाहिए।
सहायता राशि का दावा कब तक करना होता है?
यात्रा से लौटने के 30 दिन के भीतर यात्रा व्यय के प्रमाण सहित पुनर्भरण हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.