Overview
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। पात्र विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा लिए गए अनिवार्य नॉन-रिफंडेबल शुल्क का आधा अर्थात 50 प्रतिशत पुनर्भरण बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक विद्यार्थी के माता या पिता में से एक का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।
- अधिस्वीकृत पत्रकार की आजीविका पूर्णत: पत्रकारिता पर निर्भर होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी की स्वयं की आय सहित कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- एक पात्र पत्रकार के अधिकतम दो बच्चे योजना के पात्र होंगे।
- अध्ययन राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में होना चाहिए।
Who is not eligible
- ऐसे पत्रकार जिनकी अधिस्वीकृति वैध नहीं है।
- कुल वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या उससे अधिक होने पर।
- एक पात्र पत्रकार के दो से अधिक बच्चे।
- रिफंडेबल तथा गैर-अनिवार्य शुल्क (केवल अनिवार्य नॉन-रिफंडेबल शुल्क ही पुनर्भरण योग्य)।
Documents required
How to apply
- 1छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें।
- 2आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में जमा करें।
- 3विभाग द्वारा पात्रता सत्यापन के उपरांत स्वीकृत 50 प्रतिशत शुल्क का पुनर्भरण विद्यार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाता है।
- 4बहु-वर्षीय पाठ्यक्रम होने पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन करें।
Frequently asked questions
इस छात्रवृत्ति में कितना लाभ मिलता है?
राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में लिए गए अनिवार्य नॉन-रिफंडेबल शुल्क का 50 प्रतिशत पुनर्भरण विद्यार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाता है, तथा बहु-वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
जिन विद्यार्थियों के माता या पिता सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार हैं और जिनकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, ऐसे पत्रकार के अधिकतम दो बच्चे पात्र हैं।
आवेदन कहाँ करें?
निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में जमा करना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.