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Gadiya Lohar Raw Material Purchase Grant-in-aid Scheme

गाडिया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
कच्चा माल खरीदने हेतु एकमुश्त ₹10,000 का अनुदान।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह योजना राज्य के घुमंतू गाडिया लोहार समुदाय को उनके पारंपरिक लौह-कर्म व्यवसाय हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए एकमुश्त ₹10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य इस वंचित समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके पारंपरिक रोजगार को बनाए रखना है। योजना का क्रियान्वयन जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

Who it's for

राजस्थान के गाडिया लोहार समुदाय के सदस्यपारंपरिक लौह-कर्म (लोहार) व्यवसाय करने वाले परिवार

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गाडिया लोहार समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

Who is not eligible

  • राजस्थान के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
  • गाडिया लोहार समुदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
  • यह एकमुश्त अनुदान है; पूर्व में इस योजना का लाभ ले चुके आवेदक पुनः पात्र नहीं हैं।

Documents required

मूल निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान)
जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (गाडिया लोहार)
आधार कार्ड
विधिवत भरा आवेदन पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण
कच्चा माल क्रय का उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान प्राप्ति के 3 माह के भीतर प्रस्तुत)

How to apply

  1. 1कार्यालय समय में जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय जाकर निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
  3. 3विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  4. 4जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से आवेदन जमा करने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
  5. 5अनुदान राशि प्राप्त होने के 3 माह के भीतर कच्चा माल क्रय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी राशि मिलती है?

गाडिया लोहार समुदाय के सदस्य को कच्चा माल खरीदने हेतु एकमुश्त ₹10,000 का अनुदान दिया जाता है।

कौन पात्र है?

राजस्थान का मूल निवासी जो गाडिया लोहार समुदाय से संबंधित हो, इस योजना के लिए पात्र है।

आवेदन कहाँ करें?

जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करें।

अनुदान का उपयोग किस लिए होता है?

यह अनुदान लौह-कर्म व्यवसाय हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए दिया जाता है, तथा राशि प्राप्ति के 3 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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