Overview
यह महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग की योजना है, जो एसईबीसी (मराठा) व ईडब्ल्यूएस आरक्षण से प्रभावित खुले प्रवर्ग के उन विद्यार्थियों को राहत देती है जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के माध्यम से निजी विनाअनुदानित चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में सीट मिली थी। इसमें निजी (FRA-अनुमोदित) महाविद्यालय शुल्क व सरकारी महाविद्यालय शुल्क के अंतर की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह योजना मुख्यतः शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए है तथा MahaDBT पोर्टल पर सूचीबद्ध है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी खुले (ओपन) प्रवर्ग का होना चाहिए।
- प्रवेश केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के माध्यम से होना चाहिए।
- MBBS, BDS अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा (MD/MS) पाठ्यक्रम निजी विनाअनुदानित महाविद्यालय में हो।
- महाराष्ट्र का अधिवासी होना आवश्यक; कोई आय शर्त नहीं।
- व्यवस्थापन कोटा व अभिमत विद्यापीठ (deemed university) के विद्यार्थी पात्र नहीं; पाठ्यक्रम में 2+ वर्ष का अंतराल न हो।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in पर पंजीकरण कर लॉगिन करें।
- 2व्यक्तिगत, अधिवास व पाठ्यक्रम विवरण भरकर प्रोफ़ाइल पूरी करें।
- 3OBC/SEBC/VJNT/SBC कल्याण विभाग के अंतर्गत यह योजना चुनें।
- 4आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
- 5एप्लीकेशन आईडी से स्थिति ट्रैक करें।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी प्रतिपूर्ति मिलती है?
निजी (FRA-अनुमोदित) महाविद्यालय के शुल्क तथा सरकारी महाविद्यालय के अनुमोदित शुल्क के बीच के अंतर की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है; कोई निश्चित रुपया राशि नहीं है।
कौन-से विद्यार्थी पात्र हैं?
केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) से निजी विनाअनुदानित महाविद्यालयों में MBBS/BDS/स्नातकोत्तर चिकित्सा में प्रवेशित, एसईबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण से प्रभावित खुले प्रवर्ग के महाराष्ट्र अधिवासी विद्यार्थी पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.