Overview
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित सिंचाई-सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को वर्षा/नहर पर निर्भरता घटाकर अपने खेत में निजी नलकूप (शैलो/मध्यम/गहरा) लगाने में सहायता देना है। किसान की श्रेणी के अनुसार बोरिंग लागत पर 50% से 80% तक अनुदान दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का किसान हो तथा उसके नाम पर न्यूनतम 40 डिसमिल (0.40 एकड़) कृषि भूमि हो।
- लघु/सीमांत किसानों को उच्च अनुदान एवं SC/ST आवेदकों को प्राथमिकता।
- भूमि अभिलेख (LPC/खसरा) आवेदक के नाम पर हो।
Who is not eligible
- 40 डिसमिल से कम भूमि वाले आवेदक।
- जिनके पास पहले से इसी प्रकार का अनुदानित नलकूप हो।
Documents required
How to apply
- 1लघु जल संसाधन विभाग के पोर्टल पर अथवा krishi.bih.nic.in/जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2भूमि एवं किसान विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
- 3नलकूप स्थापना एवं सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
नलकूप पर कितना अनुदान मिलता है?
किसान की श्रेणी के अनुसार बोरिंग लागत पर 50% से 80% तक अनुदान मिलता है; लघु/सीमांत किसानों को अधिकतम 80% तक।
न्यूनतम कितनी भूमि आवश्यक है?
आवेदक के नाम पर न्यूनतम 40 डिसमिल (0.40 एकड़) कृषि भूमि होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.