Overview
अलंकारी अर्थात सजावटी मछलियों की बढ़ती माँग को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत अलंकारी मछली पालन, प्रजनन एवं व्यापार से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को 50% से 70% तक अनुदान दिया जाता है। पूरी अनुदान राशि DBT के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक अलंकारी मछली के प्रजनन, पालन अथवा व्यापार में रुचि रखता हो।
- इकाई स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान/भूमि उपलब्ध हो।
- आवेदक के पास DBT हेतु आधार से जुड़ा बैंक खाता हो।
Who is not eligible
- वैसे आवेदक जिन्होंने उसी इकाई के लिए पहले से किसी सरकारी योजना से अनुदान प्राप्त किया हो, पुनः पात्र नहीं होंगे।
Documents required
How to apply
- 1विभाग के पोर्टल अथवा जिला मत्स्य कार्यालय से आवेदन प्राप्त करें।
- 2इकाई की योजना एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
- 3चयन एवं सत्यापन के बाद स्वीकृत अनुदान DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है।
Frequently asked questions
इस योजना में कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं?
इसमें अलंकारी (सजावटी) मछली का पालन, प्रजनन एवं व्यापार से जुड़ी इकाइयों की स्थापना शामिल है, जिन पर अनुदान दिया जाता है।
अनुदान का भुगतान कैसे होता है?
स्वीकृत अनुदान राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.