State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
20% तक फसल क्षति पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर; अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Launched
2018

Overview

बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग द्वारा संचालित फसल बीमा/सहायता योजना है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बिहार में लागू है। प्राकृतिक आपदा/कारणों से फसल क्षति होने पर पात्र किसानों (रैयत एवं गैर-रैयत/बटाईदार) को क्षति के प्रतिशत के अनुसार प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाती है।

Who it's for

बिहार के रैयत (भूमि स्वामी) किसानगैर-रैयत/बटाईदार किसान (वैध खेती प्रमाण सहित)

Eligibility

  • आवेदक बिहार में कृषि भूमि का स्वामी अथवा बटाईदार हो।
  • भूमि बिहार के भूमि अभिलेख में दर्ज हो; बटाईदार के पास वैध कृषि किरायेदारी दस्तावेज हो।
  • अधिसूचित फसल एवं क्षेत्र हेतु निर्धारित अवधि में पंजीकरण किया हो।

Who is not eligible

  • अधिसूचित फसल/क्षेत्र से बाहर की फसलें।
  • 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र हेतु सहायता की मांग।

Documents required

आधार कार्ड
भूमि अभिलेख/LPC (रैयत हेतु) अथवा कृषि किरायेदारी दस्तावेज (बटाईदार हेतु)
बैंक खाता विवरण
फसल बुआई/स्व-घोषणा विवरण

How to apply

  1. 1सहकारिता विभाग के पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर रबी/खरीफ हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करें।
  2. 2भूमि एवं फसल विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
  3. 3फसल कटनी प्रयोग के आधार पर क्षति आकलन के बाद सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।

Frequently asked questions

फसल क्षति पर कितनी सहायता मिलती है?

20% तक क्षति पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है (अधिकतम 2 हेक्टेयर)।

क्या बटाईदार किसान भी पात्र हैं?

हां, वैध कृषि किरायेदारी दस्तावेज वाले गैर-रैयत/बटाईदार किसान भी पात्र हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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