Overview
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही यह योजना राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (श्रमिक कार्डधारकों) को जीवन-चक्र की विभिन्न आवश्यकताओं पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें कन्या के विवाह, प्रसव, कार्य के औजार खरीदने, आवागमन हेतु साइकिल, वार्षिक वस्त्र, वृद्धावस्था पेंशन तथा दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक संबल देने जैसे अनेक लाभ शामिल हैं। इसका उद्देश्य असुरक्षित एवं अस्थायी रोजगार वाले निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी एवं निर्माण/भवन श्रमिक हो
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
- पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो
- बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण आवश्यक है
Who is not eligible
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति या आयकरदाता
- निर्माण क्षेत्र से बाहर के कामगार
Documents required
How to apply
- 1बोर्ड के पोर्टल पर श्रमिक कार्ड हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करें या श्रम कार्यालय में आवेदन दें
- 2पंजीकरण के बाद संबंधित लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन/श्रम कार्यालय में आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के पश्चात स्वीकृत सहायता राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है
Frequently asked questions
श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कितने दिन का कार्य अनुभव जरूरी है?
आवेदक ने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो, तभी वह बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र होता है।
क्या एक ही श्रमिक कार्ड पर कई लाभ लिए जा सकते हैं?
हाँ, पंजीकृत श्रमिक पात्रता के अनुसार कन्या विवाह, मातृत्व, औजार, साइकिल, पेंशन एवं दुर्घटना सहायता जैसे अलग-अलग लाभ अलग आवेदन देकर प्राप्त कर सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.