Overview
मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अंतर्गत बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकित विद्यार्थियों को विद्यालय पोशाक (यूनिफॉर्म) खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। राशि कक्षा के अनुसार तय होती है — मोटे तौर पर कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों को लगभग ₹600 तथा कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों को लगभग ₹1,000 से ₹1,500 — और यह सीधे विद्यार्थी/अभिभावक के बैंक खाते में DBT द्वारा भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराकर विद्यालयों में उपस्थिति एवं समानता बढ़ाना है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी बिहार राज्य का निवासी हो
- बिहार के किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 के बीच नामांकित हो
- विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो
Who is not eligible
- निजी (गैर-सरकारी) विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी इस योजना में पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1विद्यार्थी का नामांकन एवं विवरण विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के पोर्टल medhasoft.bihar.gov.in पर दर्ज किया जाता है
- 2अभिभावक का आधार से जुड़ा बैंक खाता विद्यालय में उपलब्ध कराएँ
- 3सत्यापन के बाद पोशाक राशि DBT से सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती है
Frequently asked questions
पोशाक योजना का लाभ किसे मिलता है?
बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकित सभी विद्यार्थियों को विद्यालय पोशाक हेतु कक्षा अनुसार राशि दी जाती है।
राशि कैसे प्राप्त होती है?
राशि सीधे विद्यार्थी/अभिभावक के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.