Overview
जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देकर हरित आवरण एवं किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत किसानों को पॉपलर आदि पौधे मात्र ₹10 प्रति पौधा सुरक्षा जमा पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तीन वर्ष बाद यदि 50% से अधिक पौधे जीवित रहते हैं, तो जमा राशि वापस कर दी जाती है तथा प्रति जीवित वृक्ष ₹60 का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही इमारती लकड़ी से किसानों को दीर्घकालिक आय भी मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी किसान हो
- आवेदक के पास 0.5 से 3 एकड़ कृषि भूमि हो
- किसान वृक्षारोपण एवं पौधों की देखभाल हेतु सहमत हो
- ₹10 प्रति पौधा सुरक्षा जमा करने को तैयार हो
Who is not eligible
- 0.5 एकड़ से कम या 3 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान निर्धारित श्रेणी में पात्र नहीं
- जो किसान पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा जमा की शर्त पूरी न करें
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी वन विभाग कार्यालय या पोर्टल state.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन करें
- 2भूमि संबंधी दस्तावेज जमा कर ₹10 प्रति पौधा सुरक्षा जमा के साथ पौधे प्राप्त करें
- 3तीन वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर जमा वापसी एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें
Frequently asked questions
पौधे लेने के लिए कितनी राशि जमा करनी होती है?
किसान को मात्र ₹10 प्रति पौधा सुरक्षा जमा करना होता है, जो तीन वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर वापस कर दी जाती है।
जीवित वृक्षों पर अतिरिक्त लाभ क्या मिलता है?
तीन वर्ष बाद जीवित बचे प्रत्येक वृक्ष पर ₹60 का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही इमारती लकड़ी से किसान को दीर्घकालिक आय भी होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.