Overview
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में सम्मिलित न होने वाले गरीब (BPL) ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है। पात्र परिवार को ₹1.20 लाख तीन किस्तों में तथा मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी एवं गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।
- परिवार कच्चे/जर्जर मकान में रह रहा हो अथवा आवासहीन हो।
- परिवार PMAY-G लाभार्थी सूची में सम्मिलित न हो।
Who is not eligible
- PMAY-G/अन्य आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार।
- पहले से पक्का मकान रखने वाले परिवार।
Documents required
How to apply
- 1ग्राम पंचायत/प्रखंड विकास कार्यालय के माध्यम से पात्र परिवार का चयन एवं आवेदन किया जाता है।
- 2पात्रता सत्यापन के बाद लाभार्थी सूची में नाम सम्मिलित होता है।
- 3स्वीकृति पर ₹1.20 लाख की राशि तीन किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?
PMAY-G से छूटे BPL परिवार को पक्के मकान हेतु ₹1.20 लाख तीन किस्तों में तथा मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी दी जाती है।
कौन पात्र है?
PMAY-G सूची में सम्मिलित न होने वाले वे BPL ग्रामीण परिवार जो कच्चे/जर्जर मकान में रहते हैं या आवासहीन हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.