Overview
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (सक्षम) समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित पुनर्वास योजना है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को बचाकर उन्हें आश्रय, भोजन, कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ना है। पुनर्वासित व्यक्तियों को आधार, बैंक खाता एवं पात्रता अनुसार पेंशन/अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो
- भिक्षावृत्ति से बचाया गया/मुक्त किया गया व्यक्ति हो
- जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सक्षम कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन में पात्र पाया गया हो
- पुनर्वास एवं स्वरोजगार में सहयोग के लिए सहमत हो
Who is not eligible
- जो भौतिक सत्यापन में भिक्षावृत्ति से जुड़े पात्र व्यक्ति न पाए जाएं
- बिहार राज्य के बाहर के निवासी
Documents required
How to apply
- 1भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति की पहचान/सूचना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या सक्षम कार्यालय को दें
- 2कार्यालय द्वारा बचाव, भौतिक सत्यापन एवं आश्रय/कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है
- 3सत्यापन के बाद आधार/बैंक खाता खुलवाकर स्वरोजगार अनुदान एवं पात्रता अनुसार पेंशन/अन्य लाभ से जोड़ा जाता है
Frequently asked questions
इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए कितना अनुदान मिलता है?
पुनर्वासित व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ₹10,000 का अनुदान दिया जाता है, साथ ही आश्रय, कौशल प्रशिक्षण एवं आधार/बैंक/पेंशन से जोड़ने की सुविधा भी मिलती है।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे होता है?
भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्ति की पहचान/सूचना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या सक्षम कार्यालय को दी जाती है; भौतिक सत्यापन एवं पुनर्वास प्रक्रिया के बाद लाभ प्रदान किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.