Overview
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC) द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु रियायती ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र लाभार्थी को ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी एवं अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का हो।
- निर्धारित आयु एवं आय सीमा के भीतर हो।
- स्वरोजगार/व्यवसाय की व्यवहार्य परियोजना हो।
- आवेदक किसी बैंक/निगम का चूककर्ता न हो।
Who is not eligible
- गैर-अल्पसंख्यक आवेदक।
- निगम/बैंक के चूककर्ता।
Documents required
How to apply
- 1बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के पोर्टल bsmfc.org से आवेदन फॉर्म प्राप्त/ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन जमा करें; चयन समिति द्वारा चयन होता है।
- 3स्वीकृति के बाद ऋण राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितना ऋण मिलता है?
अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र युवाओं को स्वरोजगार हेतु ₹5 लाख तक का रियायती ऋण दिया जाता है।
आवेदन कहां करें?
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC) के पोर्टल bsmfc.org के माध्यम से आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.