Overview
बिहार मधुमक्खी पालन योजना का उद्देश्य किसानों एवं मधुमक्खी पालकों को शहद उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करना है। इस योजना के तहत मधुमक्खी बक्से, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद निष्कासन यंत्र तथा फूड-ग्रेड कंटेनर की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित यह योजना फसलों के परागण को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी किसान/मधुमक्खी पालक होना चाहिए
- मधुमक्खी पालन हेतु उपयुक्त स्थान एवं रुचि हो
- जिला सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से आवेदन करना होगा
- आवेदक का DBT पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है
Who is not eligible
- अन्य राज्यों के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं हैं
- बिना DBT पंजीकरण वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
Documents required
How to apply
- 1उद्यान निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2मधुमक्खी पालन योजना का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करें
- 3जिला सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कराएं
- 4सत्यापन के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा
Frequently asked questions
मधुमक्खी बक्से पर कितना अनुदान मिलता है?
मधुमक्खी बक्से, कॉलोनी एवं उपकरणों पर 50% अनुदान मिलता है; ₹4,000 के बक्सा इकाई पर ₹2,000 तक अनुदान दिया जाता है।
आवेदन कहां करना होता है?
आवेदन उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है तथा जिला सहायक निदेशक उद्यान के माध्यम से सत्यापन होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.