Overview
बिहार ज्ञानदीप योजना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत संचालित है, जिसके तहत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की 25% सीटें वंचित समूह तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा मिलती है और विद्यालय की शुल्क प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करती है। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है।
Who it's for
Eligibility
- बच्चा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- प्रवेश के समय बच्चे की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बच्चा वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनाथ श्रेणी का होना चाहिए।
- आय सीमा — वंचित वर्ग के लिए वार्षिक आय लगभग ₹1 लाख तक तथा कमजोर वर्ग के लिए लगभग ₹2 लाख तक (अनाथ बच्चों हेतु आय सीमा में छूट)।
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार के बच्चे।
- बिहार राज्य के बाहर के निवासी।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल gyandeep-rte.bihar.gov.in पर जाएं।
- 2नया पंजीकरण कर अभिभावक एवं बच्चे का विवरण भरें तथा आस-पास के विद्यालयों का चयन करें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- 4ऑनलाइन चयन/लॉटरी के बाद आवंटित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करें।
Frequently asked questions
इस योजना के तहत कितनी सीटें आरक्षित होती हैं?
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की 25% सीटें वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, जहां कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
क्या अभिभावक को शुल्क देना पड़ता है?
नहीं, आरक्षित सीट पर चयनित बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलती है और विद्यालय की शुल्क प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.