Overview
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सब्सिडी योजना परिवहन विभाग द्वारा राज्य में स्वच्छ एवं प्रदूषण-रहित परिवहन को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। इसके तहत राज्य में नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर सीधी सब्सिडी दी जाती है तथा मोटर वाहन कर में 50% छूट का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को अधिक दर पर सब्सिडी मिलती है और निजी ई-कार पर सब्सिडी केवल महिलाओं के लिए है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो
- राज्य में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर बिहार में पंजीकृत कराया गया हो
- निजी ई-कार सब्सिडी हेतु आवेदक महिला हो
- अधिक दर की सब्सिडी हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का वैध प्रमाण पत्र हो
Who is not eligible
- राज्य के बाहर खरीदे/पंजीकृत वाहन
- पुराने/प्रयुक्त (सेकंड-हैंड) इलेक्ट्रिक वाहन
Documents required
How to apply
- 1अधिकृत डीलर से राज्य में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें एवं बिहार में पंजीकरण कराएं
- 2परिवहन विभाग के पोर्टल/जिला परिवहन कार्यालय में खरीद बिल, RC, आधार एवं बैंक विवरण के साथ सब्सिडी हेतु आवेदन करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत सब्सिडी राशि बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है तथा कर छूट लागू होती है
Frequently asked questions
ई-दोपहिया खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
नए ई-दोपहिया पर सामान्य वर्ग को ₹10,000 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को ₹12,000 तक की सब्सिडी मिलती है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% मोटर वाहन कर छूट का लाभ भी मिलता है।
क्या निजी इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी सभी को मिलती है?
निजी इलेक्ट्रिक कार पर ₹1,00,000 तक की सब्सिडी केवल महिलाओं द्वारा खरीद पर उपलब्ध है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.