Overview
बिहार डीजल अनुदान योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य सूखे/कम वर्षा की स्थिति में डीजल पंपसेट से फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों को राहत देना है। पात्र किसानों को ₹75 प्रति लीटर की दर से, फसल एवं सिंचाई की संख्या के अनुसार, प्रति एकड़ अनुदान सीधे बैंक खाते में दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का किसान हो तथा डीजल पंपसेट से सिंचाई कर रहा हो।
- किसान पंजीकरण (कृषि विभाग) किया हो तथा भूमि/बटाई संबंधी विवरण हो।
- डीजल खरीद की रसीद (वेंडर के GST/लाइसेंस सहित) प्रस्तुत करे।
Who is not eligible
- 8 एकड़ से अधिक क्षेत्र हेतु अनुदान की मांग।
- डीजल खरीद रसीद के बिना आवेदन।
Documents required
How to apply
- 1कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण कर आवेदन करें।
- 2डीजल रसीद एवं सिंचाई विवरण अपलोड करें।
- 3सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
डीजल अनुदान कितना मिलता है?
₹75 प्रति लीटर की दर से — धान/जूट हेतु ₹1,500 प्रति एकड़ (2 सिंचाई) तथा मक्का/दलहन/तिलहन हेतु ₹2,250 प्रति एकड़ (3 सिंचाई), अधिकतम 8 एकड़ तक।
आवेदन कैसे करें?
कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल रसीद सहित ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.