Overview
बिहार बीज अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत एवं प्रमाणित बीज रियायती दर पर उपलब्ध कराकर फसल उत्पादकता बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, मसूर, चना, सरसों, धान आदि रबी एवं खरीफ फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान दिया जाता है। बिहार राज्य बीज निगम (BRBN) के माध्यम से संचालित यह योजना किसानों को घर बैठे बीज प्राप्त करने की सुविधा भी देती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी किसान होना चाहिए
- किसान के पास किसान पंजीकरण/DBT संख्या हो
- प्रति फसल निर्धारित मात्रा सीमा के भीतर ही बीज मिलेगा
- किसान के पास खेती योग्य भूमि उपलब्ध हो
Who is not eligible
- बिना किसान पंजीकरण/DBT संख्या वाले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
- निर्धारित मात्रा सीमा से अधिक बीज पर अनुदान नहीं मिलेगा
Documents required
How to apply
- 1DBT कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2बीज अनुदान आवेदन (BRBN) लिंक पर क्लिक कर वांछित फसल एवं बीज का चयन करें
- 3ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करें
- 4बीज वितरण केंद्र/होम डिलीवरी के माध्यम से अनुदानित बीज प्राप्त करें
Frequently asked questions
बीज अनुदान योजना में कितना अनुदान मिलता है?
प्रमाणित बीज पर 75% से 80% तक, आधार बीज पर 90% तक एवं संकर धान पर लगभग 50% अनुदान दिया जाता है।
बीज के लिए आवेदन कहां करें?
किसान DBT कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा बीज वितरण केंद्र या होम डिलीवरी से बीज प्राप्त कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.