Overview
बिहार बकरी विकास योजना पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत 20+1, 40+2 आदि आकार की बकरी फार्म इकाई की स्थापना पर श्रेणी और इकाई आकार के अनुसार अनुदान तथा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। आवेदन पशुपालन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
- बकरी शेड एवं चारागाह हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो
- बकरी पालन से स्वरोजगार करने का इच्छुक हो
- पशुपालन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया हो
Who is not eligible
- बिहार के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं
- बकरी शेड हेतु भूमि अथवा स्थान उपलब्ध न होने पर आवेदन अमान्य
Documents required
How to apply
- 1पशुपालन निदेशालय के पोर्टल state.bihar.gov.in/ahd पर जाएँ
- 2बकरी विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें एवं रसीद सुरक्षित रखें
Frequently asked questions
इस योजना में किस आकार की बकरी इकाई पर अनुदान मिलता है?
20+1, 40+2 आदि विभिन्न आकार की बकरी फार्म इकाई की स्थापना पर इकाई आकार और श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाता है।
क्या योजना में प्रशिक्षण भी शामिल है?
हाँ, बकरी पालन के लिए लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.