Overview
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनके पास नियमित नियोक्ता या भविष्य निधि जैसी कोई सुरक्षा नहीं होती। योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिवार या स्वयं को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे विपत्ति के समय परिवार को संबल मिले।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र का कामगार/शिल्पकार हो
- किसी संगठित क्षेत्र या सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी न हो
- मृत्यु की स्थिति में घटना के दो वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए
- दिव्यांगता का प्रमाण सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो
Who is not eligible
- संगठित क्षेत्र के नियमित कर्मचारी या सरकारी सेवक
- अन्य समरूप सामाजिक सुरक्षा/बीमा योजना से समान लाभ प्राप्त करने वाले
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल पर असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण कराएँ
- 2दावे की स्थिति आने पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित श्रम कार्यालय में आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
Frequently asked questions
मृत्यु के कितने समय के भीतर दावा करना होता है?
कामगार की मृत्यु की स्थिति में घटना के दो वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
क्या दुर्घटना और स्वाभाविक मृत्यु पर अलग-अलग राशि मिलती है?
हाँ, स्वाभाविक मृत्यु पर ₹50,000 तथा दुर्घटना मृत्यु पर ₹2,00,000 की सहायता दी जाती है; दिव्यांगता पर भी अलग-अलग राशि निर्धारित है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.