Overview
असम शून्य ब्याज फसल ऋण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ₹2 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 100% ब्याज-सबवेंशन प्रदान करती है, जिससे समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर शून्य हो जाती है। इसका उद्देश्य राज्य में कृषि ऋण-प्रवाह को बढ़ाना और किसानों को संस्थागत ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2025-26 में भी सक्रिय है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक असम का निवासी किसान हो।
- फसल ऋण की राशि ₹2 लाख तक हो।
- ऋण का पुनर्भुगतान निर्धारित समय पर किया गया हो।
Who is not eligible
- ऋण चुकाने में चूक करने वाले (चूककर्ता) किसान।
- गैर-कृषि/अन्य प्रयोजन के ऋण।
Documents required
How to apply
- 1किसी बैंक अथवा PACS के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण/KCC लें।
- 2ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करें।
- 3पात्र ऋण पर ब्याज-सबवेंशन राज्य सरकार द्वारा स्वतः लागू कर दिया जाता है।
Frequently asked questions
असम शून्य ब्याज फसल ऋण योजना में किसान को क्या लाभ है?
₹2 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 100% ब्याज राज्य सरकार वहन करती है, जिससे समय पर पुनर्भुगतान पर किसान के लिए प्रभावी ब्याज शून्य हो जाता है।
इस योजना के लिए ऋण की अधिकतम सीमा क्या है?
यह लाभ ₹2 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर मिलता है।
क्या यह योजना अब भी सक्रिय है?
हां, यह योजना 2025-26 में भी सक्रिय है और राज्य बजट में इसके लिए निधि निर्धारित की गई है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.